Advertisement

1000 का नोट बेकार, पुरानी करेंसी के इस्तेमाल के लिए 24 नवम्बर से सरकार के नए रूल

500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद करने यानी विमुद्रीकरण के बाद पैदा हुए करेंसी की कमी के हालात का सामना करने के लिए भारत सरकार ने इन नोटों के बारे में कुछ नए नियम जारी किये हैं जिन्हें जानना आम भारतीय के लिए बेहद जरुरी है. हिन्दीवार्ता आपको इन नए नियमों की जानकारी दे रहा है ताकि आप किसी असुविधा से बच सकें:

demonetization new guidelines for use of old currensy notes after 24 november24 नवम्बर आधी रात के बाद से बैंक में पुराने 500 और 1000 के नोटों के एक्सचेंज का काम बंद हो जायेगा. यानी अब जो बैंकों में अपने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बदलवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं, वे छोटी हो जाएँगी और अपने कहते से से पैसे निकलने के लिए आये हुए लोगों को कुछ राहत मिलेगी. बैंकों के पास भी अपने ग्राहकों के लिए ज्यादा कैश उपलब्ध हो पायेगा.

Advertisement

भारत सरकार ने कुछ ट्रांजैक्शंस और कामों के लिए पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट दी हुई थी. सरकार ने कुछ कमी-बेसी के साथ इस छूट को जारी रखने का फैसला लिया है. यह छूट नवम्बर 24 की आधी रात से लेकर 15 दिसंबर की मध्य रात्रि तक जारी रहेगी.

  1. जिन जगहों पर पुराने करेंसी नोटों को इस्तेमाल की छूट दी गई थी वहां अब केवल 500 रुपये के नोटों को ही इन सुविधाओं के ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. यानी अब अगर किसी के पास पुराने 1000 रुपये के नोट बाकी हैं तो उन्हें बैंक में अपने खाते में जमा करने के अलावा कोई और विकल्प बाकी नहीं है. यानी 1000 का नोट बेकार.
  2. प्रति छात्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में प्रति छात्र 2000 रुपये तक फीस की अदायगी पुराने नोटों में की जा सकेगी
  3. केंद्रीय या राज्य सरकार के कॉलेजों में भी पुराने नोटों द्वारा फीस जमा की जा सकेगी.
  1. प्री-पेड मोबाइल टॉप-अप के लिए प्रति टॉप-अप 500 रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा.
  1. कन्ज़यूमर को-ऑपरेटिव स्टोर से खरीदारी 5000 रुपये की राशि तक सीमित रहेगी.
  1. पानी और बिजली के पुराने और करेंट बिलों के भुगतान के लिए भी पुराने करेंसी नोटों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. यह सुविधा व्यक्तिगत और घरेलु उपभोक्ताओं के लिए ही उपलब्ध रहेगी.
  1. परिवहन मंत्रालय ने 2 दिसंबर तक सभी टोल प्लाजाओं को टोल फ्री करने का आदेश दिया है. इसके बाद टोल प्लाजाओं पर 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पुराने 500 रुपये के करेंसी नोटों से पेमेंट किया जा सकेगा.
  1. विदेशी नागरिकों को प्रति सप्ताह 5000 रुपये तक करेंसी एक्सचेंज की सुविधा दी जाएगी. इस हेतु उनके पासपोर्ट में प्रविस्टी की जाएगी.

(भारत सरकार की प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के आधार पर)

Advertisement
Advertisement