हालाँकि उन्होंने यह साफ़ कर दिया कि बांटे जा रहे त्रिशूलों की लम्बाई सरकार द्वारा तय किये गए निषिद्ध हथियारों से 1 सेंटीमीटर छोटी है.
गांधीनगर पुलिस ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सार्वजानिक स्थानों पर पुलिस ऐसे किसी प्रकार के अस्त्र ले जाने की आज्ञा नहीं देगी.तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.